आबकारी विभाग की टीम ने एक गोदाम में छापेमारी कर अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया

गाजियाबाद की आबकारी विभाग की टीम लगातार शराब माफियाओं पर शिकंजा कस रही है। आए दिन कहीं ना कहीं पर छापेमारी कर अवैध शराब बरामद करते हुए तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में साहिबाबाद इलाके में स्थित एक गोदाम पर आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा और भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद किया।

आबकारी विभाग की टीम ने एक गोदाम में छापेमारी कर अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया
तेजस न्यूज संवादाता 
आबकारी विभाग की टीम ने एक गोदाम में छापेमारी कर अवैध का बड़ा जखीरा बरामद किया।

आबकारी विभाग की टीम को एक बड़ी कामयाबी उसे वक्त हाथ लगी, जब मुखबिर की सूचना पर एक गोदाम में टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में चंडीगढ़ मार्का अवैध शराब का  जखीरा बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया।जबकि तीन अन्य लोग मौके से फरार हो गए।

 इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री व परिवहन पर पूर्णतःअंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के क्रम में दिनांक 11/10/2023 को आबकारी टीम गाजियाबाद, मेरठ प्रवर्तन  एंव पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना अंकुर विहार अंतर्गत इनाम बिहार में मुखबिर की सूचना उपरांत दबिश दी गई। दबिश के दौरान इनाम बिहार में दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर स्थित एक गोदाम से 127 पेटी (6096 पौवे )  मोटा संतरा मसालेदार देसी शराब एवं 39 पेटी  (1872 पौवे ) बॉटमस अप ब्रांड की विदेशी मदिरा,  सभी चंडीगढ़ मे  विक्रय हेतु अनुमन्य, बरामद किया गया। कुल बरामद मदिरा को गोदाम के अंदर 04 चारपहिया वाहनों मे  रखा गया था। इस प्रकार *कुल 166 पेटी* अवैध शराब, अवैध मदिरा की तस्करी में प्रयुक्त *04 वाहन* एवं एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया तथा तीन व्यक्ति मौक़े से फ़रार हो गये।

पकड़े गए अभियुक्त संदीप पुत्र गजेंद्र सिंह, निवासी दयालपुर, थाना खजूरी, दिल्ली ने पूछताछ के दौरान बताया है कि उक्त गोदाम मे हरियाणा एवं चंडीगढ़ की शराब को लाया जाता है और यहाँ से अन्य प्रांतों में भेजा जाता है।  04 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अंकुर विहार में *आबकारी अधिनियम की धारा 60, 63, 72 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 482* के तहत अभियोग पंजीकृत कराते हुए, गिरफ़्तार अभियुक्त संदीप को जेल भेजा गया।