डीएमआरसी पर 54 करोड़ बकाया, निगम ने भेजा नोटिस

गाजियाबाद नगर निगम ने गाजियाबाद की सीमा में बने 10 मेट्रो स्टेशनों का 54 करोड रुपए के सर्विस चार्ज का नोटिस जारी किया

डीएमआरसी पर 54 करोड़ बकाया, निगम ने भेजा नोटिस
तेजेश चौहान तेजस 
डीएमआरसी पर 54 करोड़ बकाया, निगम ने भेजा नोटिस

गाजियाबाद नगर निगम बकाया लोगों से राशि वसूलने में जुटा हुआ है। इतना ही नहीं नगर निगम ने इस बार डीएमआरसी पर भी बकाए ₹54 करोड़ का नोटिस जारी किया है। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) पर नगर निगम का 54 करोड़ से अधिक का सर्विस टैक्स पिछला बकाया है। जिसे जमा किए जाने के लिए नगर निगम ने पहले नोटिस जारी किया लेकिन अभी तक यह जमा नहीं हुआ तो फिर निगम ने बकाया जमा करने के लिए दोबारा नोटिस भेजा है।
वहीं दूसरी तरफ डीएमआरसी का कहना है कि उसे किसी भी प्रकार का कर जमा करने से छूट मिली हुई है। इसी के साथ निगम के कर विभाग ने केंद्र सरकार के 15 संस्थानों को बकाया जमा करने का नोटिस भेजा है।

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ संजीव सिन्हा ने बताया कि डीएमआरसी के मेट्रो स्टेशन जोकि गाजियाबाद सीमा में बने हुए हैं। सबसे पहले 2011 में वैशाली और कौशांबी मेट्रो स्टेशन बनाया गया था ।उसके बाद यह 2019 से पहले ही शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन ,हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन, अर्थला ,मोहन नगर, श्याम पार्क, राजेंद्र नगर ,राजबाग और शहीद नगर पहले से दो स्टेशन से बाद में 8 मेट्रो स्टेशन बने इस पर भारत सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में आदेश के क्रम में शासनादेश जारी किया गया है। जो केंद्र सरकार की संपत्तियां हैं। उससे नगर निगम सर्विस टेक्स लेगा। इसके लिए नगर निगम की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें क्षेत्रफल की जानकारी ली गई और डीएमआरसी की तरफ से ही मेट्रो स्टेशन के कवर्ड एरिया और ओपन एरिया और कुल प्लाट एरिया के बारे में जानकारी दी गई थी। उसी के आधार पर नगर निगम ने अधिनियम के मुताबिक इन्हें सर्विस टैक्स जमा करने का नोटिस भेजा गया था। पिछले साल भी यह नोटिस भेजा गया था। उन्होंने बताया कि डीएमआरसी के जीएम के साथ इस बारे में वार्ता भी चल रही है। इसके अलावा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी यानी जिलाधकारी राकेश कुमार सिंह जो दोनों ही चार्ज देख रहे हैं। उनके साथ और नगर आयुक्त और डीएमआरसी के जीएम लैंड के साथ वार्ता भी हुई है। इस दौरान डीएमआरसी के जीएम के द्वारा बताया गया कि जो राज्य सरकार या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से समझौता हुआ। उसमें टैक्स जमा करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन नगर निगम इन से कोई टैक्स नहीं वसूल रहा है बल्कि यह केवल सर्विस चार्ज ही लिया जा रहा है समझौते के तहत डीएमआरसी को सर्विस चार्ज जमा करना ही पड़ेगा।