तेजेश चौहान, गाजियाबाद
थाना लोनी क्षेत्र अंतर्गत एक कपड़ा कारोबारी समेत चार लोगों की हत्या के मामले में उसे दोषी करार फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय अभियुक्त पर इसके साथ ही ₹80,000 का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदेश त्यागी ने बताया कि लोनी थाना क्षेत्र के टोली मोहल्ले में रहने वाला रईसुद्दीन कपड़े का कारोबारी है। उसके छोटे भाई के लड़के अयूब ने रईसुद्दीन से 10 लाख रुपए उधार मांगे थे। रईसउद्दीन ने 10 लाख रुपए उधार देने से मना कर दिया था। इस बात को लेकर अयूब रईसुदुद्दीन और उसके परिवार से रंजिश मानने लगा और अपनी योजना के तहत 28 जून 2021 को अयूब अपने ताऊ रईसुदीन के घर पहुंचा और रात्रि में वही विश्राम किया। इसके बाद अर्ध रात्रि के बाद अयूब ने अपने ताऊ रईसुद्दीन उसकी पत्नी फातिमा बेटे अज्जू उर्फ अजहरुद्दीन और इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद घटनास्थल से फरार हो गया। 29 जून 2021 को रईसुद्दीन के बेटे अलीमुद्दीन ने मामले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने अयूब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस ने 27 सितंबर 2021 को कोर्ट में अयूब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले की अंतिम सुनवाई 7 मार्च को एडीजे थर्ड कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की कोर्ट में चली। कोर्ट ने पर सबूत और गवाहो के बयान के आधार पर अयूब को चौहरे हत्याकांड को अंजाम देने का दोषी करार दिया। मंगलवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अयूब को फांसी की सजा सुनाई है