9 साल बाद 7 लोगों की मौत के मामले में आया फैसला, मृतक परिवार के पुराने ड्राइवर को दोषी करार देते हुए सुनाई फांसी की सजा

9 साल बाद 7 लोगों की मौत के मामले में आया फैसला, मृतक परिवार के पुराने ड्राइवर को दोषी करार देते हुए सुनाई फांसी की  सजा
तेजेश चौहान तेजस

गाजियाबाद की शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती में करीब 9 साल पहले एक ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था तभी से यह मामला गाजियाबाद नोएडा में चल रहा था। जिसके तहत इस मामले में गाजियाबाद कोर्ट में मृतक परिवार के पुराने ड्राइवर राहुल वर्मा को शनिवार को दोषी ठहराया था। जिसके तहत आज कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और राहुल नाम के व्यक्ति को ipc 302 मे फाँसी की सजा 50 हजार जुर्माना, ipc 394  सजा 10 साल 30 हजार जुर्माना , ipc 411 में सजा 3 साल 10 हजार जुर्माना और आर्म्स एक्ट में  3 साल की सजा 10 जुर्माना  की सजा सुनाई है।मृतक परिवार के वकील देवराज सिंह का कहना है कि आखिर इस मामले में 9 साल की कानूनी लडाई के बाद आज न्याय की जीत हुई है।

बताते चले कि गाजियाबाद  की शहर कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती इलाके में 22 मई 2013 को जघन्य हत्या कांड हुआ था। जिसमें एक कारोबारी के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था।इस हत्याकांड में 7 लोगों की हत्या की गई थी। गाजियाबाद के थाना कोतवाली इलाके की  नई बस्ती में इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस दौरान जिनकी हत्या हुई थी उसमें खल चूरी का कारोबार करने वाले सतीश गोयल उनकी पत्नी मंजू गोयल ,सतीश गोयल का बेटा सचिन गोयल ,सचिन गोयल की पत्नी रेखा गोयल के अलावा सचिन के 3 बच्चे हनी गोयल, अमन गोयल और मेघा गोयल शामिल थे। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए सतीश गोयल के पुराने ड्राइवर राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया था। पुलिस की छानबीन में सामने आया था कि राहुल वर्मा पहले इनका ड्राइवर था और नशे का आदी था। राहुल को पैसे की आवश्यकता थी।जिसके लिए वह चोरी करने के लिए इनके घर में घुसा था। लेकिन उसी दौरान तीन मंजिला इस मकान में एक हर मंजिल पर  किसी न किसी ने उसको देख लिया। जिसके चलते उसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। तभी से यह मामला गाजियाबाद न्यायालय में चल रहा था। इस मामले में सरकार की तरफ से 28 और मृतक की तरफ से दो गवाहों के बयान हुए हैं। तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने इस मामले में राहुल वर्मा को शनिवार को दोषी करार दिया और आज कोर्ट ने राहुल को ipc 302 मे  फाँसी की सजा  50 हजार जुर्माना ipc 394  सजा 10 साल 30 हजार जुर्माना  ipc 411 सजा 3 साल 10 हजार जुर्माना आर्म्स एक्ट में  3 साल की सजा 10 जुर्माना  की सजा सुनाई1 है मृतक परिवार के वकील देवराज सिंह ने बताया 9 साल की कानूनी लडाई के बाद आज न्याय की जीत हुई है ।
वहीं मृतक सतीश के दामाद  सचिन मित्तल ने बताया कि 9 साल 2 महीने की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज जीत हासिल हुई है उन्हें कानून पर पूरा भरोसा था ।