तेजेश चौहान, तेजस
दिल्ली से सटे गाजियाबाद मोदीनगर इलाके में 18 अगस्त 2022 को करीब 9 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही ₹61,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट में इस दौरान करीब 30 गवाहों की विवेचना को शामिल किया गया जिनके आधार पर लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी न्यायालय ने अब आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।
इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि मोदीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 9 वर्ष की बच्ची 18 अगस्त 2022 को घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला कपिल कश्यप नाम का युवक आया और बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने से बहला-फुसलाकर अपने साथ जंगल में ले गया। जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर राज को छुपाए रखने के उद्देश्य से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में फेंक कर फरार हो गया था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विशेष टीम का गठन करते हुए गहन जांच के बाद इस पूरे मामले में कपिल कश्यप नाम के अभियुक्त को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया।
उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में करीब 30 गवाहों की विवेचना को शामिल किया गया।इस मामले की अंतिम सुनवाई सोमवार को विशेष सीबीआई कोर्ट फर्स्ट में हुई। कोर्ट के न्यायाधीश ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त कपिल कश्यप को दोषी करार दिया और बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 61 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि आरोपी कपिल कश्यप ने 18 अगस्त 2022 को मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या की थी और पुलिस ने 25 अगस्त 2022 को कोर्ट में अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सभी से लगातार इस केस में सुनवाई चल रही थी और इस केस में पुलिस ने 30 गवाहों को विवेचना में शामिल किया था। लेकिन इनमें से 14 गवाहों की गवाही हुई बच्ची की मां ने कोर्ट में ठोस गवाही दी। इस केस में करीब 7 महीने सुनवाई चली और आज आरोपी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाते हुए 61,000 का जुर्माना भी लगाया है।