वाहन रखने वाले लोगों के लिए खास खबर

परिवहन विभाग ने अब प्रदूषण सर्टिफिकेट के रेट में ₹5 का इजाफा किया है। यह रेट 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे यदि किसी वाहन स्वामी ने प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो अब जुर्माने के तौर पर उसे 10,000 भी चुकता करने होंगे और अब बगैर सर्टिफिकेट के वाहन नहीं दौड़ा पाएंगे।

वाहन रखने वाले लोगों के लिए खास खबर

तेजेश चौहान (तेजस )गाजियाबाद।

*प्रदुषण सर्टिफिकेट की दरों में हुआ इजाफा
*1जनवरी से लागु होंगी नई दर
*बगैर सर्टिफिकेट की वाहन स्वामियों से
वसूला जायेगा 19 हज़ार का जुर्माना 
यदि आप कोई भी वाहन रखते हैं, तो आपके लिए हमारी यह खबर बेहद खास खबर है। क्योंकि अब 1 जनवरी के बाद से  पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टईफीकेट लेना बेहद अनिवार्य  होगा।इस सर्टिफिकेट की फीस भी महंगी कर दी है। यानी वाहन का सर्टईफीकेट लेने के लिए आपको 5 रूपये पहले से अधिक चुकाने होंगे।

 संभागीय परिवहन विभाग गाजियाबाद के ए आर टीओ  राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले काफ़ी समय से इस सर्टिफिकेट की फीस में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। लेकिन अब इसकी फीस में परिवहन विभाग ने 5 रूपये की वृद्धि कर दी है। यानि अभी तक पेट्रोल वाले दोपहिया वाहन के लिए 55 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब 60 रुपये देने होंगे। इसके अलावा डीजल वाले सभी वाहनों के लिए भी 105 रुपये की जगह अब 110 रुपये चुकाने होंगे। वहीं पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी से चलने वाले तिपाहिया और चार पहिया वाहनों के लिए अब 75 की जगह 80 रुपये अदा करने होंगे।अगर पीयूसी सही नहीं मिला तो 10 हजार रुपयों का चालान भी चुकता करना पड़ेगा । हाल ही में पीयूसी के तहत चालान की राशि में बढ़ोतरी की गई थी। पहले यह अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए अलग-अलग था। लेकिन प्रदूषण नियंत्रण को ध्‍यान में रखते हुए इसकी राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद भी श्‍हर में बड़ी संख्‍या में ऐसे वाहन हैं जो बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चल रहे हैं।एक जनवरी के बाद से अब ऐसे वाहन सड़क दौड़ेंगे तो वह चालान भुगतने के भी तैयार रहें।