पुराने वाहनों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत
तेजेश चौहान तेजस गाजियाबाद
पुराने वाहनों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत
दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल नहीं होगी सख्त कार्रवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में डीजल के 10 साल पुराने और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को फिलहाल बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने मंगलवार को यह निर्देश जारी किए। यह फैसला दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका पर आया, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आग्रह किया था कि ऐसे वाहनों पर जबरन कार्रवाई न की जाए।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूरी तरह रोक लगाना अनुचित है।