तेजस न्यूज संवाददाता
नए वाहन की खरीद पर ब्याज में 5 प्रतिशत अनुदान, पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट और पुराने वाहनों पर भी विशेष लाभ का प्रावधान
लखनऊ/गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने पुराने डीजल वाहनों के स्थान पर नए वाहन खरीदने के लिए वाहन स्वामियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘परिवर्तन योजना’ शुरू की है। योजना के तहत पुराने वाहनों को बदलकर नए वाहन खरीदने पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक रियायतें देने का प्रावधान बताया गया है।
योजना के अनुसार भारत सरकार की स्क्रैप नीति के तहत स्क्रैप किए गए वाहनों के स्थान पर नया बीएस-6 (BS-VI) वाहन खरीदने पर ऋण ब्याज में पांच प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वाहन निर्माता की ओर से भी नए बीएस-VI वाहन की खरीद पर आठ प्रतिशत तक की छूट दिए जाने का भी उल्लेख किया गया है।
गाजियाबाद के एआरटीओ प्रशासन अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना में बीएस-VI डीजल और सीएनजी वाहनों के लिए अलग-अलग लाभ निर्धारित किए गए हैं। डीजल वाहनों के लिए पांच वर्ष तक वार्षिक कर में छूट का प्रावधान है। जिसके तहत दोपहिया वाहनों पर ₹1,200 से ₹2,500, चार पहिया वाहनों पर ₹4,800 से ₹12,800 तथा इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी निर्धारित सीमा के अनुसार लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा बीएस-VI डीजल वाहनों के स्थान पर सीएनजी वाहन खरीदने पर वाहन की श्रेणी के अनुसार 10 वर्ष की अवधि तक वार्षिक कर में छूट का प्रावधान बताया गया है। पुराने बीएस-VI वाहनों के स्थान पर नए वाहन खरीदने पर भी निर्धारित शर्तों के तहत रियायत मिल सकती है।
एआरटीओ प्रशासन के मुताबिक परिवर्तन योजना के अंतर्गत पुराने वाहनों को बदलकर नए वाहन खरीदने पर परिवहन विभाग की ओर से पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने का भी प्रावधान है। योजना में पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप प्रमाणपत्र के आधार पर मोटरयान कर में छूट की व्यवस्था भी शामिल है।
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लें जानकारी
परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश ने वाहन स्वामियों से योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों और लाभ की शर्तों की जानकारी लेने के बाद आवेदन करने की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट [parivahan.parivahan.gov.in](https://parivahan.parivahan.gov.in/?utm_source=chatgpt.com) पर संपर्क किया जा सकता है।