दिल्ली में 1 नवंबर से लागू होंगे वाहन प्रवेश प्रतिबंध, परिवहन विभाग ने जारी की अपील

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के तहत 1 नवंबर 2026 से BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस प्रतिबंध के दायरे में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट और अन्य सेवा व्यवस्थाओं के तहत संचालित बसें भी आएंगी

दिल्ली में 1 नवंबर से लागू होंगे वाहन प्रवेश प्रतिबंध, परिवहन विभाग ने जारी की अपील

तेजस नूज संवाददाता 

BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी छूट, अन्य सभी वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों के अनुसार लागू होंगे नियम

गाजियाबाद। दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 1 नवंबर 2026 से विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। इसे लेकर गाजियाबाद परिवहन विभाग ने परिवहन व्यवसायियों, ट्रांसपोर्ट यूनियनों और वाहन स्वामियों से नियमों की जानकारी प्राप्त कर उनका पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

विभाग के अनुसार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के तहत 1 नवंबर 2026 से BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस प्रतिबंध के दायरे में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट और अन्य सेवा व्यवस्थाओं के तहत संचालित बसें भी आएंगी। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत बसों को इस प्रतिबंध से छूट दिए जाने का प्रावधान है।

इसी प्रकार, दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को छोड़कर अन्य राज्यों में पंजीकृत BS-VI उत्सर्जन मानकों से नीचे की श्रेणी के वाहनों के दिल्ली में संचालन पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध संबंधी प्रावधान लागू रहेंगे। संबंधित अधिसूचना में निर्धारित अपवाद और छूट भी प्रभावी रहेंगे।

इसके अतिरिक्त, CAQM के निर्देश संख्या-88 के तहत 1 नवंबर 2025 से BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध संबंधी व्यवस्था लागू है। इसमें हल्के मालवाहक वाहन (LGV), मध्यम मालवाहक वाहन (MGV) और भारी मालवाहक वाहन (HGV) शामिल हैं। BS-IV श्रेणी के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित अवधि की अनुमति का उल्लेख किया गया है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) गाजियाबाद अशोक कुमार श्रीवास्तव ने परिवहन यूनियनों और वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे दिल्ली में प्रवेश से पहले अपने वाहनों की उत्सर्जन श्रेणी और लागू प्रतिबंधों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। इससे प्रतिबंधित वाहनों के संचालन के कारण होने वाली असुविधा और संभावित दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सकेगा।