गर्भावस्था के दौरान गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर थाना विजयनगर में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एसीजेएम कोर्ट संख्या-5 गाजियाबाद के आदेश के बाद थाना विजयनगर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला गर्भावस्था के दौरान कथित तौर पर गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देने और विरोध करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के आरोपों से जुड़ा है।
तेजस न्यूज संवाददाता
गर्भावस्था के दौरान गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर थाना विजयनगर में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
गाजियाबाद। अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एसीजेएम कोर्ट संख्या-5 गाजियाबाद के आदेश के बाद थाना विजयनगर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला गर्भावस्था के दौरान कथित तौर पर गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देने और विरोध करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के आरोपों से जुड़ा है।

जानकारी के अनुसार क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद निवासी अविनाश त्यागी पुत्र ग्रीस त्यागी की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था। न्यायालय के आदेश पर थाना विजयनगर में डॉ. अमित शर्मा, यशवंत, कपिल तथा डॉ. गरिमा अरोड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
प्रभारी निरीक्षक धर्मपाल सिंह के अनुसार इस मामले में न्यायलय के आदेश पर इस मामले में धारा 125, 318(4), 336(3), 340(2), 351(3) और 352 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आवेदक की पत्नी हिमानी की गर्भावस्था के दौरान पैसे ऐंठने की नीयत से अल्ट्रासाउंड की गलत रिपोर्ट को सही बताया गया। आरोप है कि रिपोर्ट के आधार पर बच्चे के जन्म के बाद उसकी आधी रीढ़ की हड्डी और दोनों पैर पैरालाइज होने की बात कही गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उसने अपनी पत्नी और बच्चे को खतरे में डालने वाली बात का विरोध किया तो आरोपियों की ओर से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।
दस्तावेज में यह भी उल्लेख है कि इस मामले के संबंध में आवेदक की ओर से इससे पहले थाना विजयनगर में कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।
न्यायालय के आदेश के बाद थाना विजयनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है।