बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का लाइसेंस रद्द

काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने संबंधित दस्तावेजों की जांच के आधार पर रद्द किया लाइसेंस

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का लाइसेंस रद्द

तेजस न्यूज संवाददाता

गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार भाटी के खिलाफ काउंसिल स्तर से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिवक्ता लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। मामला काउंसिल के रिकॉर्ड में उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और सत्य शपथ पत्र की छायाप्रति से जुड़ी बताया जा रहा है। काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने संबंधित दस्तावेजों की जांच के आधार पर गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएसन के अध्यक्ष मनोज भाटी का अधिवक्ता लाइसेंस नियमों के तहत नहीं पाए जाने के चलते रद्द करने का फैसला किया है।

काउंसिल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मनोज भाटी ने भारतीय वायुसेना में सेवारत रहते हुए विभाग की अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना शैक्षिक योग्यताएं प्राप्त की हैं। उनकी तीन वर्षीय एलएलबी डिग्री पूरी तरह अमान्य और अवैध है। आदेश की सत्यापित प्रति सचिव, यूपी बार काउंसिल के पत्र के साथ संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। गौरतलब है कि वीरेंद्र सिंह की शिकायत पर दर्ज परिवाद से जुड़ा यह मामला है। वीरेंद्र सिंह ने 22 फरवरी 2021 को शपथ पत्र समेत शिकायत दी थी। इसमें कहा गया कि मनोज कुमार भाटी 22 फरवरी 1991 से 30 अप्रैल 2009 तक वायुसेना में रहे। सेवा के दौरान उन्होंने बिना विभागीय अनुमति उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से पत्राचार के माध्यम से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। इसी के आधार पर उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध जनहित कॉलेज ऑफ लॉ ग्रेटर नोएडा में 2004 में एलएलबी की तीन वर्षीय डिग्री में प्रवेश किया था।