बंदियों को न्यायिक अधिकारों की दी गई जानकारी

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागपत के तत्वावधान में सोमवार को जिला कारागार बागपत में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अधिवक्ता संजय कुमार गौड़ और सतीश कुमार द्वारा आयोजित इस शिविर में कैदियों को उनके न्यायिक अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई।

बंदियों को न्यायिक अधिकारों की दी गई जानकारी

विधिक साक्षरता शिविर-

बंदियों को न्यायिक अधिकारों की दी गई जानकारी
- जिला कारागार बागपत में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
- गरीब बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने का भरोसा
खेकड़ा, तेजस न्यूज रिपोर्टर
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागपत के तत्वावधान में सोमवार को जिला कारागार बागपत में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अधिवक्ता संजय कुमार गौड़ और सतीश कुमार द्वारा आयोजित इस शिविर में कैदियों को उनके न्यायिक अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई।
शिविर में बताया गया कि निःसहाय और गरीब बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उन्हें न्याय प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा न हो। अधिवक्ताओं ने बंदियों से उनके मुकदमों से संबंधित समस्याएं पूछीं और शीघ्र निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। जो बंदी जमानत योग्य हैं लेकिन आर्थिक या कानूनी कारणों से जेल में हैं, उनके मामलों के भी त्वरित निस्तारण की बात कही गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि विधिक साक्षरता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों से परिचित हो और न्याय तक उसकी पहुंच आसान बने। इस अवसर पर जेल अधीक्षक प्रशांत मोर्य, जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता, उपकारापाल प्रशांत कुमार और उपकारापाल कुंदन सिंह सहित जेल प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर के दौरान सभी बंदियों ने ध्यानपूर्वक जानकारी प्राप्त की और कार्यक्रम की सराहना की।