राहत वाली खबर :---- सदन की बैठक में हाउस टैक्स पर बड़ी राहत, करदाताओं को 77% से 92% तक छूट
गाजियाबाद में हाउस टैक्स को लेकर लोगों के अंदर खासा गुस्सा हुआ था जगह-जगह नगर निगम का विरोध होने लगा आखिरकार तमाम जूडो जहद के बाद अब नगर निगम की बोर्ड बैठक में शहरवासियों को हाउस टैक्स को लेकर बड़ी राहत देने का निर्णय लिया गया। महापौर सुनीता दयाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में हाउस टैक्स पर विस्तार से चर्चा के बाद करदाताओं को 77 प्रतिशत से 92 प्रतिशत तक छूट देने का प्रस्ताव पारित किया गया।
तेजेश चौहान तेजस
सदन की बैठक में हाउस टैक्स पर बड़ी राहत, करदाताओं को 77% से 92% तक छूट
गाजियाबाद। नगर निगम की बोर्ड बैठक में शहरवासियों को हाउस टैक्स को लेकर बड़ी राहत देने का निर्णय लिया गया। महापौर सुनीता दयाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में हाउस टैक्स पर विस्तार से चर्चा के बाद करदाताओं को 77 प्रतिशत से 92 प्रतिशत तक छूट देने का प्रस्ताव पारित किया गया।

बैठक में बताया गया कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुराने आवासीय भवनों पर भी छूट दी जाएगी। इसके अनुसार 10 साल पुराने आवासीय भवनों पर 25 प्रतिशत, 10 से 20 साल पुराने भवनों पर 32.5 प्रतिशत तथा 20 साल से अधिक पुराने भवनों पर 40 प्रतिशत की छूट करदाताओं को दी जाएगी।

महापौर ने बताया कि हाउस टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करने वाले करदाताओं को 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जबकि कचरा पृथक्करण करने वाले घरों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू की जाएगी।

इसके अलावा समय से हाउस टैक्स जमा करने पर दी जाने वाली 20 प्रतिशत की छूट 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। महापौर ने कहा कि आवश्यकता के अनुसार इस छूट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हाउस टैक्स की वर्तमान बढ़ी हुई दरों पर पुनर्विचार के लिए महापौर और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इस संबंध में निगम प्रतिनिधिमंडल लखनऊ जाकर शासन से वार्ता भी करेगा।
नगर निगम ने करदाताओं को राहत देने के लिए हाउस टैक्स की वसूली कवर्ड एरिया के बजाय कारपेट एरिया के आधार पर करने का भी निर्णय लिया है। इससे करदाताओं को लगभग 20 प्रतिशत कम एरिया पर टैक्स देना होगा।
बैठक में पार्षदों और निगम अधिकारियों ने विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। महापौर ने शहरवासियों से अपील की कि वे समय से हाउस टैक्स जमा कर शहर के विकास में अपना योगदान दें।